ओडिशा : उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक की अपील पर सुनवाई पूरी की
कटक (ओडिशा), शुक्रवार, 14 अक्टूबर 2022। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सतर्कता अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए और जुर्माने के साथ तीन साल की सजा प्राप्त कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीम की अपील पर सुनवाई पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी की। ऋण धोखाधड़ी के 22 साल पुराने मामले में भुवनेश्वर सतर्कता अदालत ने कटक-बाराबती के विधायक मोकीम और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी विनोद कुमार सहित चार अन्य को दोषी करार दिया था और उनमें से प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
सतर्कता अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय का रुख कर दोषसिद्धि आदेश को निलंबित करने मांग की थी। उन्होंने मामले में जमानत और 29 सितंबर को सतर्कता अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि की वसूली पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए भी अर्जी दायर की थी। विधायक के वकील पीतांबर आचार्य ने बताया कि उच्च न्यायालय ने पूर्व में मोकीम को जमानत दे दी थी और जुर्माना राशि की वसूली पर रोक लगा दी थी, लेकिन मोकीम की अन्य अर्जी पर सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें उन्होंने सजा के फैसले को निलंबित करने की प्रार्थना की थी।
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