सरकार ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया
सरकार ने 2019 में गठित कंपनी कानून समिति का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा सितंबर, 2019 में गठित समिति का कार्यकाल पिछले साल भी बढ़ाया गया था। समिति के पास कंपनी अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सिफारिश देने का अधिकार है। मंत्रालय ने पांच सितंबर को जारी आदेश में कहा, ‘‘कंपनी कानून समिति का कार्यकाल एक साल यानी 16 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।’’ वर्तमान में 11 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कॉरपोरेट मामलों के सचिव तरुण बजाज हैं। समिति का गठन कंपनियों के कामकाज पर प्रभाव वाले उभरते मुद्दों को हल करने के सरकार के प्रयासों के तहत किया गया था।
Similar Post
-
घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपये महंगा
नई दिल्ली, रविवार, 07 जून 2026। घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर र ...
-
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बिखराव, इस समय का सबसे बड़ा जोखिम : आरबीआई गवर्नर
मुंबई, शुक्रवार, 05 जून 2026। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर् ...
