भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

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  • कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से किया इनकार

नई दिल्ली, गुरुवार, 18 अगस्त 2022। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि, SC ने कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ तब तक FIR दर्ज हो सकती है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है। शाहनवाज इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुचे थे।

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