दिल्ली की अदालत ने जुबैर की जमानत मंजूर की
नई दिल्ली, शुक्रवार, 15 जुलाई 2022। दिल्ली की एक अदालत ने एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में एक ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट’’ करने के मामले में ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को शुक्रवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने 50,000 रुपए के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जुबैर को राहत दी। साथ ही अदालत ने जुबैर को उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने को कहा। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दो जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (जेसी) में भेज दिया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपी के खिलाफ अपराधों की प्रकृति और गंभीरता का जिक्र करते हुए कहा था कि मामला अभी जांच के शुरुआती चरण में है।
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