गढ़चिरौली विस्फोट मामला: नक्सली ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया
मुंबई, बुधवार, 08 जून 2022। सत्यनारायण रानी ने मई 2019 में गढ़चिरौली के आईईडी विस्फोट मामले में जमानत के अनुरोध को लेकर बुधवार को बम्बई उच्च न्यायालय का रुख किया। रानी कथित माओवादी नेता निर्मला उप्पुगंती का पति है। विस्फोट मामले की आरोपी उप्पुगंती की इस साल अप्रैल में लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। वहीं रानी वर्तमान में आर्थर रोड जेल में बंद है। रानी भी मामले में सह आरोपी है। वरिष्ठ अधिवक्ता युग मिहित चौधरी और अधिवक्ता पयोशी रॉय के जरिये दायर जमानत याचिका में रानी ने दावा किया कि मामले में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
रॉय ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की एक पीठ को सूचित किया कि मामले में अभियोजन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के पास रानी के खिलाफ ‘‘कोई सबूत नहीं है।’’ रॉय ने दलील दी, ‘‘उनके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जिनमें उसके (उप्पुगंती) द्वारा दिए गए भाषणों की क्लिपिंग शामिल हैं। इन भाषणों में मेरी (रानी की) कोई भूमिका नहीं है। मैं उस समय हैदराबाद में उसके साथ केवल रह रहा था और कैंसर से पीड़ित होने के कारण उसकी देखभाल कर रहा था।
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