उच्च न्यायालय ने अमानतुल्ला खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा
नई दिल्ली, बुधवार, 01 जून 2022। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधायक अमानतुल्ला खान को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित करने के दिल्ली पुलिस के फैसले में इस वक्त हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और फैसले को चुनौती देने वाली आप नेता की याचिका पर बुधवार को जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने खान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने अदालत से पुलिस को फैसले पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देकर उन्हें अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे इसे प्रदर्शनी बोर्ड पर रखेंगे, उंगलियों के निशान और तस्वीरें लेंगे। न्यायमूर्ति ने इस पर कहा, ‘‘यह पहले से ही विचाराधीन है।
मुझे नहीं लगता कि वे इस पर कार्रवाई करेंगे। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं न्यायिक विचार के लिए आपकी याचिका स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं आपको तारीख दे रहा हूं।’’ सिद्दीकी ने दलील दी कि आप विधायक को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित करने का निर्णय संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने बिना सोचे समझे लिया था और इस पर कोई मौखिक आदेश पारित नहीं किया गया था। उन्होंने मामले में दुर्भावना का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्हें सूचित करने के बजाय, निर्णय ‘‘मीडिया में प्रसारित’’ किया गया।
वकील ने कहा, ‘‘इस कार्रवाई को सही ठहराने का कोई संभावित कारण नजर नहीं आता है’’ और उनकी प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दायर करनी होगी। अदालत ने निर्देश दिया, ‘‘एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए’’ और मामले को 28 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने इस साल की शुरुआत में खान को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित किया था। खान को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित करने का प्रस्ताव 28 मार्च को दक्षिणपूर्व जिले के जामिया नगर पुलिस थाने ने भेजा था और 30 मार्च को इसे मंजूरी दे दी गई थी। दस्तावेज में कहा गया है कि उनके खिलाफ कुल 18 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति जिसकी हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में संलिप्तता है और जो किसी क्षेत्र में शांति भंग कर सकता है, उसे ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित किया जाता है।
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