राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम 30 अप्रैल तक जोड़े जा सकेंगे
जयपुर, बुधवार, 27 अप्रैल 2022। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र राजस्थान के लोग अपने नाम 30 अप्रैल तक जुड़वा सकते हैं। राज्य के खाद्य सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर ने बताया कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा सूची में उपलब्ध जगहों को भरने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु पोर्टल खोला गया है। यह पोर्टल 30 अप्रैल 2022 की मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। इस योजना में नाम जुड़वाने से वंचित रहे लोग इस दौरान अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दो अक्टूबर 2013 से लागू किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्र परिवारों का चयन राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिसूचित मानदंडों के अनुरूप पात्र परिवारों का चयन 32 समावेशन श्रेणियों एवं सात निष्कासन श्रेणियों के मापदंडों के आधार पर अपीलीय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।
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