आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर बोले राकेश टिकैत, अब किसानों को मिलेगा न्याय

img

नोएडा, सोमवार, 18 अप्रैल 2022। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा के बेल को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 1 हफ्ते में सरेंडर करने का भी निर्देश दिया। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी सरकार ने इस मामले पर जो तथ्य थे उसे सामने नहीं रखा था इसलिए उन्हें (आशीष मिश्रा) जमानत मिली थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की है। उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों को न्याय मिलेगा।

किसान नेता नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसानों को न्याय की उम्मीद दी है। टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब पीड़ित किसानों को सुरक्षा, मुआवजा और न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मंत्री के पुत्र आशीष की जमानत रद्द करने से किसानों में न्याय की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित किसानों की सुरक्षा-मुआवजा-न्याय दिलाने का काम करे। बेगुनाह किसानों को जेल से निकलवाए। पूर्ण न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत सोमवार को रद्द कर दी और उससे एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा और प्राथमिकी की सामग्री को अतिरिक्त महत्व दिया। शीर्ष अदालत ने प्रासंगिक तथ्यों और इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि पीड़ितों को सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया गया था, गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए जमानत अर्जी को भेज दिया।

Similar Post

LIFESTYLE

AUTOMOBILES

Recent Articles

Facebook Like

Subscribe

FLICKER IMAGES

Advertisement