अदालत ने ममता गुट को 'फ्रीज' किए गए तीन बैंक खातों के संचालन की अंतरिम मंजूरी देने से इनकार किया
कोलकाता, सोमवार, 20 जुलाई 2026। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट को पार्टी के उन तीन बैंक खातों के संचालन की अंतरिम इजाजत देने से इनकार कर दिया जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'फ्रीज' कर दिया था। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को 'फ्रीज' कर दिया था जिनमें कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा हैं। यह कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। प्राथमिकी में बेईमानी से किए गए वित्तीय लेन-देन, गैर-कानूनी तरीके से धन जुटाने और पार्टी के कुछ बैंक खातों के जरिए संदिग्ध कोष की हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने 13 जुलाई को इस अर्जी पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अधिकारियों के अनुसार, ईडी की शुरुआती जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से 'केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' और उससे जुड़ी कंपनी को लगभग 160 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। आरोप है कि कंपनी ने (2023 और 2026 के बीच) 82.96 करोड़ रुपये एक और नयी बनी कंपनी को हंस्तांतरित किए। जांच में पाया गया कि इस कंपनी को ''काफी बड़ी'' रकम हस्तांतरित की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि इसमें से 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल एम्ब्रेयर लिगेसी 600 वाणिज्यिक विमान और अगस्तावेस्टलैंड 109एसपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया था।
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