बिहार : खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सोमवार तक टला
पटना, शुक्रवार, 10 जुलाई 2026। बिहार के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ 'खान सर' की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ा है, जिसमें पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की थी।
खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवकाश पर थे, इसलिए आज आदेश नहीं सुनाया जा सका। अब इस मामले में सोमवार को आदेश सुनाया जाएगा।" उन्होंने बताया कि आदेश आने तक खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने संबंधी अंतरिम संरक्षण प्रभावी रहेगा। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के अलावा अदालत ने बुधवार को उनके दो सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका तथा उनके कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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