खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई सात जुलाई तक टली, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
पटना, शुक्रवार, 03 जुलाई 2026। बिहार में चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को पटना की एक अदालत ने सात जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक भी सात जुलाई तक बढ़ा दी गई है। यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ा है, जब खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई थी। अदालत को खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करनी थी। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
शिक्षक रोशन आनंद के अधिवक्ता सत्यम झा ने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, ''जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण आज मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-2) की अदालत में हुई। अब अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।'' खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ''खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक सात जुलाई तक बढ़ा दी गई है।'' दोनों अधिवक्ताओं ने बताया कि खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिकाओं पर भी अब सात जुलाई को ही सुनवाई होगी।
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