वाल्मीकि मामला: ईडी ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री नागेंद्र की आठ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली, शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कथित वाल्मीकि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी. नागेंद्र की लगभग आठ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। कुर्क की गई संपत्तियों में चार आवासीय व व्यावसायिक भूखंड और एक इमारत शामिल हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई है। संघीय जांच एजेंसी ने इन संपत्तियों को "अपराध से अर्जित आय" बताया।
ईडी के बयान में कहा गया है कि "अपराध से अर्जित शेष धनराशि का पता नहीं लगाया जा सका है और ऐसा प्रतीत होता है कि बी. नागेंद्र ने या तो इसे खर्च कर दिया है या छिपा दिया है।" ईडी के अनुसार, अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 8.07 करोड़ रुपये है। धन शोधन का यह मामला कर्नाटक पुलिस और सीबीआई की एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (केएमवीएसटीडीसी) के खातों से करोड़ों रुपये की धनराशि को "फर्जी खातों" में अंतरित किया गया और बाद में फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धन शोधन किया गया।
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