भूमि के बदले नौकरी ‘घोटाला’ मामले में लालू और अन्य पर आरोप तय करने संबंधी फैसला टला
नई दिल्ली, गुरुवार, 04 दिसंबर 2025। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से जुड़े जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने संबंधी अपना फैसला बृहस्पतिवार को टाल दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह मामले के आरोपियों की स्थिति की पुष्टि करने के बाद एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। मामले में 103 आरोपियों में से चार की मौत हो चुकी है। न्यायाधीश गोगने ने विस्तृत सुनवाई के लिए मामले को आठ दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया।
सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ कथित घोटाले के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल में ग्रुप-डी श्रेणी की नियुक्तियां की गईं और इसके बदले नियुक्ति पाने वाले लोगों ने राजद प्रमुख के परिवार या उनके सहयोगियों को भूखंड उपहार में दिए या हस्तांतरित किए थे। सीबीआई ने यह दावा भी किया है कि ये नियुक्तियां नियमों का उल्लंघन करते हुए की गईं।
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