अमित शाह के खिलाफ ‘मानहानिकारक टिप्पणी’ मामले में राहुल को झारखंड की अदालत से जमानत मिली
चाईबासा (झारखंड), बुधवार, 06 अगस्त 2025। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा की एक सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने 2018 में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणी से जुड़े मामले में बुधवार को जमानत दे दी। गांधी सुबह करीब 10 बजकर 55 मिनट पर अदालत में पेश हुए। गांधी के वकील प्रणव दरिपा ने कहा, ‘‘राहुल गांधी जी झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अदालत में पेश हुए। उन्होंने जमानत का अनुरोध किया था। सशर्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अब हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।’’
वकील ने कहा कि मामला मानहानि से संबंधित है और इसे 2018 में दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘यह मामला शुरू में रांची में दर्ज किया गया था और 2021 में चाईबासा स्थानांतरित कर दिया गया था। हमने उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी और हम उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यहां हैं।’’ उच्च न्यायालय के एक अन्य वकील धीरज कुमार ने कहा, ‘‘कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सशर्त जमानत दी गई है। चाईबासा की सुप्रिया रानी तिग्गा की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने गांधी को मुकदमे में सहयोग करने को कहा है।’’ वकीलों ने बताया कि अदालत ने गांधी को कार्यवाही में सहयोग करने को कहा है। कांग्रेस सांसद के वकील ने कहा, ‘‘राहुल गांधी झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अदालत में पेश हुए। उन्होंने जमानत का अनुरोध किया था जो मंजूर कर ली गई। अब हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।’’
गांधी ने दो जून को झारखंड उच्च न्यायालय में विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था। कांग्रेस सांसद के वकील ने 10 जून को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल निर्धारित दिन पर पेश नहीं हो पाएंगे और इसके बजाय उन्होंने छह अगस्त की अगली तारीख देने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला प्रताप कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली के दौरान शाह के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे।
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