वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में होगी सुनवाई

img

नई दिल्ली, गुरुवार, 10 अप्रैल 2025। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन भी याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली इस पीठ में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में ‘कैविएट’ दायर कर मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अनुरोध किया था। ‘कैविएट’ किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। हाल ही में बने इस कानून की वैधता को चुनौती देते हुए विभिन्न नेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) तथा जमीयत उलमा-ए-हिंद समेत विभिन्न पक्षों ने न्यायालय में 10 से अधिक याचिकाएं दायर की हैं। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह संसद से पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंगलवार को अधिसूचित कर दिया था।

Similar Post

LIFESTYLE

AUTOMOBILES

Recent Articles

Facebook Like

Subscribe

FLICKER IMAGES

Advertisement