सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली, मंगलवार, 07 जनवरी 2025। उच्चतम न्यायालय ने 2013 के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 साल के स्वयंभू संत आसाराम बापू को एक मामले में मंगलवार को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने मानवीय आधार पर उनकी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए यह राहत दी। पीठ ने आसाराम पर जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न करने के अलावा अपने अनुयायियों से नहीं मिलने जैसी शर्तें लगाई हैं।
Similar Post
-
टीबी मुक्त भारत’ जनभागीदारी का राष्ट्रीय अभियान बन चुका : रेखा गुप्ता
नई दिल्ली, मंगलवार, 04 अगस्त 2026। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा ग ...
-
राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर सरकार जवाब दे: खरगे
नई दिल्ली, मंगलवार, 04 अगस्त 2026। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा ...
-
अमेरिका से इथेनॉल आयात करने के दबाव में ई-20 नीति लागू कर रही सरकार : केजरीवाल
नई दिल्ली, मंगलवार, 04 अगस्त 2026आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयो ...
