नौकरी के बदले जमीन ‘घोटाला’ : उच्च न्यायालय ने लालू के करीबी अमित कत्याल को जमानत दी
नई दिल्ली, मंगलवार, 17 सितम्बर 2024। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ‘घोटाले’ से जुड़े धन शोधन के एक मामले में मंगलवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी अमित कत्याल को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने राहत देते हुए कहा, ‘‘जमानत प्रदान की जाती है।’’ कत्याल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 नवंबर, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कत्याल ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक कई लोगों से जमीन खरीदी और यह खरीद राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से की गई। ईडी ने दावा किया है कि कत्याल ‘एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी के निदेशक थे, जिसने लालू प्रसाद की ओर से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से जमीन खरीदी थी। इस मामले में राजद प्रमुख के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी आरोपी हैं। बाइस मई को निचली अदालत ने कत्याल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
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