राज्य में एक साथ 76 फर्मो पर की गई कार्यवाही

img

  • राज्य में 14 टीम गठित, सवा लाख से अधिक का वसूला जुर्माना

जयपुर, सोमवार, 20 अगस्त 2024। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में एक दिन में 76 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तन-जांच कार्यवाही की जाकर प्रकरण दर्ज किये गये। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य में 05 फर्मों पर कम माप तौल करना तथा शेष 71 फर्मां पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बांट माप नही पाये गये। टीमों द्वारा फर्मां के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाकर सवा लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। 

गोदारा ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई हैं, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। गोदारा ने यह भी बताया कि उपभोक्ता हैल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेन्स, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मिली शिकायतों पर कार्यवाही करती है। 

विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 में प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर किसी भी समय शिकायत की जा सकती है। उन्होने बताया है कि उपभोक्ता हैल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श सलाह एवं मार्गदर्शन का काम भी करती है। हैल्पलाइन के माध्यम से जनवरी, 2024 से अब तक प्राप्त 3381 में 2648 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। 

Similar Post

LIFESTYLE

AUTOMOBILES

Recent Articles

Facebook Like

Subscribe

FLICKER IMAGES

Advertisement