कोचिंग सेंटर में अभ्यर्थियों की मौत : दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को फटकार लगाई
नई दिल्ली, बुधवार, 31 जुलाई 2024। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कोचिंग सेंटर की इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भरने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले में प्राधिकारियों को बुधवार को फटकार लगाई और कहा कि जब ‘‘मुफ्त की सौगातें बांटने की संस्कृति’’ के कारण कर संग्रह नहीं होता है, तब ऐसी त्रासदियां होना स्वाभाविक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की पीठ ने कहा कि एक ‘अजीब जांच’ चल रही है, जिसमें कोचिंग सेंटर के पास से गुजरने वाले कार चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई, लेकिन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के खिलाफ नहीं।
पीठ ने कहा कि बहुमंजिला इमारतों को संचालित करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन पानी की उचित निकासी की व्यवस्था नहीं है। उसने कहा, ‘‘आप मुफ्त की सौगातें बांटने की संस्कृति चाहते हैं, कर नहीं वसूलना चाहते… इसलिए ऐसा तो होना ही है।’’ उच्च न्यायालय 27 जुलाई की शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर की इमारत के ‘बेसमेंट’ में बारिश का पानी भर जाने के कारण तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मृतक अभ्यर्थियों में उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) शामिल थे।
Similar Post
-
अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और आतिशी ने अंबाला जेल में बंद आप नेता दीपक सिंगला से भेंट की
अंबाला, मंगलवार, 09 जून 2026। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविं ...
-
कबाड़ गोदाम में आग लगी, कोई घायल नहीं
लातूर, मंगलवार, 09 जून 2026। महाराष्ट्र के लातूर में कबाड़ के एक ...
-
झारखंड: ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में छह लोग गिरफ्तार
जामताड़ा/देवघर, मंगलवार, 09 जून 2026। झारखंड के जामताड़ा और देव ...
