मालीवाल से मारपीट मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिभव को जमानत देने से इनकार किया
नई दिल्ली, शुक्रवार, 12 जुलाई 2024। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाती मालीवाल से मारपीट करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कुमार की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने के लिए कोई उचित आधार नहीं है। कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
कुमार के खिलाफ 16 मई को आपराधिक धमकी देने, हमला करने या महिला का वस्त्र हरण करने की मंशा से आपराधिक बल का प्रयोग, गैर इरादतन हत्या की कोशिश सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कुमार ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उनके खिलाफ झूठे आरोप है और मामले की जांच पूरी हो गई है, इसलिए उन्हें अब हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।
Similar Post
-
हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य: सीएम सुक्खू
सोलन, शुक्रवार, 25 सितंबर 2026। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सु ...
-
निवेश का झूठा प्रचार, एमएसएमई बर्बाद: अखिलेश यादव
लखनऊ, शुक्रवार, 25 सितंबर 2026। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध ...
-
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की गिरफ्तारी के लिए आइसा ने किया प्रदर्शन
नई दिल्ली, शुक्रवार, 25 सितंबर 2026। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसि ...
