आबकारी मामला: दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत देने से इनकार किया
नई दिल्ली, बुधवार, 05 जून 2024। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मेडिकल आधार पर ज़मानत के आग्रह वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सकीय जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक के लिए बढ़ा दी। अदालत मामले में वैधानिक ज़मानत का आग्रह करने वाली केजरीवाल की याचिका पर सात जून को सुनवाई कर सकती है।
Similar Post
-
मान ने भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सदस्यों के संबंध में राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा
चंडीगढ़, शनिवार, 25 अप्रैल 2026। आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भारती ...
-
रोहिणी में चार मंजिला इमारत में आग लगी, कोई हताहत नहीं
नई दिल्ली, शनिवार, 25 अप्रैल 2026। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-24 इला ...
-
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन कोडईकनाल रवाना हुए
चेन्नई, शनिवार, 25 अप्रैल 2026। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स ...
