उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की

नई दिल्ली, सोमवार, 13 मई 2024। उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ‘‘यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।’’ अदालत ने कहा कि यह प्राधिकार का मामला है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘‘जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था। आखिरकार यह प्राधिकार का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है।’’ उच्चतम न्यायालय याचिकाकर्ता कांत भाटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी जिसके जरिये उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था।


Similar Post
-
दिल्ली में आप के 15 पार्षदों ने दिया इस्तीफा
नई दिल्ली, शनिवार, 17 मई 2025। आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेतृत् ...
-
दिल्ली में गोगी-जठेड़ी गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार
नई दिल्ली, शनिवार, 17 मई 2025। दिल्ली के नरेला इलाके से गोगी-जठेड ...
-
गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत
गिरिडीह, शनिवार, 17 मई 2025। झारखंड में गिरिडीह जिले के बगोदर था ...