कलकत्ता: हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में ED अधिकारियों को की सुरक्षा प्रदान
कोलकाता, गुरुवार, 11 जनवरी 2024। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि संदेशखाली में छापेमारी की कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता। ईडी ने कहा है कि पांच जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले में उसके तीन अधिकारी घायल हो गए और उनका सामान छीन लिया गया।
हमला उस वक्त हुआ जब वे राज्य की राशन वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में छापेमारी के लिए शाहजहां शेख के घर गए थे। ईडी के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि उसे पता चला है कि घटना के संबंध में चार मामले दर्ज किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से एक ईडी ने अपने अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर दर्ज कराया है और अन्य मामले उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने मौखिक रूप से निर्देश दिया कि शेख के परिसर की तलाशी के लिए संदेशखाली गए ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता।
Similar Post
-
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दलाई लामा को ‘शांति का सच्चा प्रतीक’ बताया
ईटानगर, बुधवार, 10 दिसंबर 2025। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प ...
-
ट्रक मालिकों के लिए कबाड़ नीति महंगी, इंजनों के प्रतिस्थापन की अनुमति दी जाए : द्रमुक सांसद कुमार
नई दिल्ली, बुधवार, 10 दिसंबर 2025। राज्यसभा में द्रमुक सदस्य के ...
-
नगालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव के दौरान हुए विस्फोट में चार लोग घायल
किसामा, बुधवार, 10 दिसंबर 2025। नगालैंड के किसामा गांव में हॉर् ...
