रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगाया 2.2 करोड़ रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आय निर्धारण से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने और नियामकीय अनुपालन में अन्य कमियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) पर 2.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना आरबीआई के कुछ निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। इनमें ‘आय निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान आदि शामिल हैं। आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता का इससे कोई सरोकार नहीं है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2021 को बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2021) उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था। चेन्नई स्थित बैंक अपने आरक्षित कोष में वर्ष 2020-21 के लिए घोषित लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर राशि का न्यूनतम अनिवार्य हस्तांतरण करने में विफल रहा।
Similar Post
-
शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट
बैंकिंग, वित्त और धातु क्षेत्रों की कंपनियों में बिकवाली से घरेलू श ...
-
शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में गिरावट
मुंबई, गुरुवार, 23 अप्रैल 2026। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेत ...
-
वेदांता एल्युमिनियम पार्क में विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर
वेदांता एल्युमिनियम ने ओडिशा के झारसुगुडा में प्रस्तावित वेदांता ...
