सभी नगरपालिकाओं एवं परिषदों की सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन और पंजिका संधारित करने के सख्त निर्देश- स्वायत्त शासन मंत्री 

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जयपुर, मंगलवार, 20 सितंबर 2022। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि नगर पालिकाओं एवं नगर परिषद द्वारा भूमि, भवन एवं अन्य स्थावर सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन एवं पंजिका संधारित करने और इसकी प्रति आवश्यक रूप से स्थानीय निकाय निदेशक को भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी पालना नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारीवाल ने प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से पहले राजस्थान नगर पालिका लेखा नियम 1963 के तहत कोई भी नगरपालिका या नगर परिषद  भूमि, भवन या अन्य स्थावर सम्पतियों की पंजिका का संधारण नहीं कर रही थी। राज्य सरकार ने सभी नगरपालिकाओं एवं परिषदों को यह पंजिका संधारित करने की सख्त हिदायत दी है।

उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा जिले की 8 नगरपालिकाओं में से हमीरगढ़ नगरपालिका में स्थावर सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका, क्योंकि इस नगरपालिका का गठन ही मई माह में हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी नगरपालिकाओं एवं परिषदों में भौतिक सत्यापन एवं पंजिका संधारण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पहले विधायक श्री कैलाशचंद्र मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि  भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ नगरपालिका की सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन 27 जुलाई, 2021 को, गंगापुर नगरपालिका का 3 अप्रेल 2020 एवं 9 अप्रेल, 2021, गुलाबपुरा का 31 मार्च, 2019, शाहपुरा का 10 अगस्त, 2020, आसीन्द का 24 सितम्बर, 2020 को भौतिक सत्यापन किया गया। नियमों के परिप्रेक्ष्य में भीलवाड़ा जिले की मात्र एक नगरपालिका हमीरगढ़ द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई। 

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