अंतराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क के लिए लाइसेंस नियमों में संशोधन
दूरसंचार विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए अंतराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क से ‘अंकुश’ हटा दिया है। इससे इन स्थानों पर अब बेहतर नेटवर्क उपलब्ध हो सकेगा। दूरसंचार कंपनियों को अभी तक सीमा के पास के स्थानों पर सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं थीं। कंपनियों को सीमा से थोड़ा आगे ‘सिग्नल’ को हल्का करना पड़ता था। लाइसेंस के पूर्व के सुरक्षा प्रावधान के अनुसार, मोबाइल दूरसंचार सेवाएं देने के लिए बेस स्टेशन, सेल स्टेशन और रेडियो ट्रांसमीटर को अंतराष्ट्रीय सीमा के पास ‘व्यवहार्य’ दूरी पर लगाने की जरूरत होती थी। इस उद्देश्य के लिए दूरसंचार कंपनियों को उचित तकनीकी ढांचा लगाने की जरूरत होती थी। विभाग की तरफ मंगलवार को जारी सर्कुलर के अनुसार, इस शर्त को अब हटा दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि इस कदम से सीमा क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज में सुधार होगा और लोगों को सेवाओं से वंचित नहीं रहना होगा।
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