सीएम हेमंत सोरेन को लगा झटका, मेंटेनबिलिटी पर राज्य सरकार की दलीलें खारिज
रांची, शुक्रवार, 03 जून 2022। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी और खनन लीज मामले में मेंटेनेबिलिटी (वैधता) पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना है।इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 1 जून को सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की पीआईएल संख्या 4290 की वैधता पर राज्य सरकार दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जून को निर्धारित की है। शेल कंपनियों में निवेश की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है, साथ ही मेंटेनबिलिटी की बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा दी गयी दलील को खारिज कर दिया गया है।
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