राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से मिली राहत, तीन साल की मिली NOC
नई दिल्ली, शुक्रवार, 26 मई 2023। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन वर्ष के लिए ‘‘सामान्य पासपोर्ट’’ जारी किए जाने के वास्ते शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे दिया। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे। न्यायाधीश ने राहुल की वकील से कहा, ‘‘मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं। दस वर्ष के लिए नहीं बल्कि तीन वर्ष के लिए।’’ कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। राहुल ने दस वर्ष की अवधि के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के वास्ते अनापत्ति प्रमाणपत्र का अनुरोध किया था।
Similar Post
-
केरलम सरकार पंजीकृत मछुआरों की प्राकृतिक मौत को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू करेगी
तिरंवनतपुरम, शुक्रवार, 18 सितंबर 2026। केरलम सरकार पंजीकृत मछु ...
-
बंगाल एसआईआर: मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने से जुड़ी 37 लाख से अधिक अपील लंबित
नई दिल्ली, शुक्रवार, 18 सितंबर 2026। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न् ...
-
डूसू चुनाव: पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा, प्राचार्यों ने बड़ी घटना से इनकार किया
नई दिल्ली, शुक्रवार, 18 सितंबर 2026। दिल्ली विश्वविद्यालय छात् ...
