उपराज्यपाल अनिल बैजल का फैसला, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया NSA के तहत हिरासत में लेने का अधिकार

नई दिल्ली, शनिवार, 24 जुलाई 2021। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की शक्तियों में इजाफा करते हुए एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्तूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह आदेश ऐसे समय में दिया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनएसए के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है।


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