संसद ने वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी

- नियमों के उल्लंघन पर 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान
नई दिल्ली, मंगलवार, 15 सितम्बर 2020। संसद ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जो भारत की विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) सहित विभिन्न नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। राज्यसभा ने वायुयान (संशोधन) विधेयक 2020 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक में देश के सशस्त्र बलों से संबंधित विमानों को वायुयान कानून, 1934 के दायरे से बाहर रखने का भी प्रावधान है। विधेयक में नए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव है। यह विधेयक बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पारित हुआ था।


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