चुनावी हलफनामा मामला: फड़णवीस को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली, मंगलवार, 03 मार्च 2020। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस को चुनावी हलफनामे से जुड़े मामले में झटका देते हुए 2019 के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। फड़णवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में कथित रूप से अपने खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने का आरोप है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में 2019 में फड़णवीस के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, जिसकी समीक्षा के लिए फड़णवीस ने याचिका दायर की थी।
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Supreme Court today dismissed former Maharashtra CM and BJP leader Devendra Fadnavis' review petition seeking modification of the SC's earlier order directing him to face trial for allegedly not disclosing two pending criminal cases against him in his 2014 poll affidavit.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पिछले साल सुनाए गए आदेश की समीक्षा का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कहा, याचिकाओं की समीक्षा का कोई आधार नहीं है। इन्हें खारिज किया जाता है। आदेश 18 फरवरी को पारित किया गया था और मंगलवार को इसे शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाला गया।


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