सुप्रीम कोर्ट का आदेश, स्मारकों और मूर्तियों का पैसा लौटाएं मायावती

नई दिल्ली, शुक्रवार, 08 फरवरी 2019। बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) सुप्रीम मायावती को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान बनाए गए स्मारक और मूर्तियों का पैसा लौटाया जाए। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने वर्ष 2009 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। दो अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। हालांकि मायावती के वकील ने सुनवाई मई के बाद करने की अपील की थी। करीब 10 साल पहले मूर्तियों पर जनता के पैसे खर्च होने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी।
गौरतलब है कि मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हाथी और खुद की कई मूर्तियां लगवाई थीं। उन्होंने कई पार्क और स्मारक भी ऐसे बनवाए थे जिसमें उनकी और हाथी की मूर्तियां थीं। साथ ही मायावती ने कांशीराम और बाबा साहेब आंबेडकर की भी कई मूर्तियां लगवाई।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले वर्ष 2015 में भी उत्तर प्रदेश की सरकार से पार्क और मूर्तियों पर खर्च हुए सरकारी पैसे की जानकारी मांगी थी। समाजवादी पार्टी सरकार हमेशा से इस मुद्दे पर बसपा को घेरती रही है। खास बात ये है कि पिछले दिनों इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए धुर विरोधी माने जो वाले सपा और बसपा ने यूपी में गठबंधन कर लिया है।


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