राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: ऑनलाइन पढ़ाने वाले निजी स्कूल ले सकेंगे 70 फीसदी फीस

जयपुर, शुक्रवार, 18 दिसम्बर 2020। राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला दिया है । हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ऑनलाइन पढ़ाने वाले सीबीएसई स्कूल 70 फीसदी फीस वसूल कर सकेंगे। आपको बता दे कि राजस्थान सरकार के शिक्षा निदेशालय के फैसले के खिलाफ निजी स्कूलों के अभिभावक हाईकोर्ट गए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर का शिक्षा निदेशालय बीकानेर की सिफारिशों को बरकरार रखा है।


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