भीमा कोरेगांव मामला: वरवरा राव को मिली अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति

मुंबई, बुधवार, 18 नवम्बर 2020। बंबई उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी कवि और कार्यकर्ता वरवरा राव को नानावती अस्पताल में इलाज कराने के लिए 15 दिनों तक भर्ती होने की अनुमति दे दी है। उनके इलाज का खर्च राज्य सरकार देगी। वरवरा राव के परिजन अस्पताल के नियमों के अनुसार उनसे मिलने जा सकते हैं। सरकार ने उन्हें स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और माधव जामदार की पीठ के हस्तक्षेप के बाद, राज्य ने कहा कि वह राव (81) को नवी मुंबई के तलाव जेल से नानावती अस्पताल में 'विशेष मामले' के रूप में स्थानांतरित कर देगा।
राज्य के वकील दीपक ठाकरे ने अदालत को बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से इसे लेकर निर्देश लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य को राव को नानावती अस्पताल में स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है। राव ने अदालत में जमानत अर्जी और एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें खराब होती न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति के कारण तुरंत मुंबई के नानावती अस्पताल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।


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