HC का बकरीद पर जानवरों को मारे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, बुधवार, 29 जुलाई 2020। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बकरीद पर जानवरों का कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से वध करने के सिलसिले में ‘‘ कुछ खास लोगों ’’ के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि जानवरों के वध के बाद उसका अपशिष्ट यमुना नदी में फेंका जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की एक पीठ ने कहा कि यमुना नदी के प्रदूषण के मामले की जांच राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कर रहा है।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिस ओदश को जारी करने की मांग की है, उसे जारी नहीं किया जा सकता। यह याचिका विधि की एक छात्र ने दायर की थी। पीठ ने कहा कि उसे कानून का उल्लंघन करने वाले कुछ व्यक्तियों को इंगित करना चाहिए। पीठ ने उसे संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामल उठाने की मंजूरी भी दे दी।


Similar Post
-
नेताजी एक सच्चे नायक थे, जो एकता में विश्वास रखते थे : ममता बनर्जी
कोलकाता, शनिवार, 23 जनवरी 2021। 'देशनायक' सुभाष चंद्र बोस को उ ...
-
रिम्स ने बेहतर इलाज के लिए लालू यादव को दिल्ली एम्स भेजने का फैसला किया गया
रांची, शनिवार, 23 जनवरी 2021। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे र ...
-
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर PM मोदी ने किया नमन
नई दिल्ली, शनिवार, 23 जनवरी 2021। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ...