विशाखापत्तनम गैस रिसाव: सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने से किया मना

नई दिल्ली, मंगलवार, 19 मई 2020। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को विशाखापत्तनम में हुए गैस रिसाव को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर तत्काल रोक लगाने से मना कर दिया। एनजीटी ने अपने आदेश में एलजी पॉलिमर्स को गैस रिसाव से हुए नुकसान के लिए 50 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। बता दें कि आठ मई को एनजीटी ने एलजी पॉलिमर्स इंडिया पर 50 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया और केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था। अपने फैसले में न्यायाधिकरण ने कहा था, ‘नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में विफलता दिखाई देती है।’ न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने गैस लीक मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित की और उसे 18 मई से पहले रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। गौरतलब है कि इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 1,000 लोग इससे प्रभावित हुए।


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