सिर्फ जरूरी उत्पाद बेच सकती हैं ई-कॉमर्स कंपनियां- गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, रविवार, 19 अप्रैल 2020। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सोमवार से ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी उत्पाद को ही बेचने का अधिकार होगा। गैर जरूरी उत्पादों की बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही साथ ई-कॉमर्स से जुड़े वाहनों को इसके लिए परमिशन लेना होगा। गौरतलब है कि 20 अप्रैल से सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को काम शुरू करने की इजाजत दी थी, लेकिन यह भी कहा था कि समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।


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