सुप्रीम कोर्ट में पलायन को लेकर टली सुनवाई, केंद्र दाखिल करेगा हलफनामा

नई दिल्ली, सोमवार, 30 मार्च 2020। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। याचिका में उन्होंने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच अपने गांवों की ओर पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों की दुर्दशा को देखते हुए उनके लिए तत्काल भोजन, पानी और आश्रय की मांग की थी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि भारत सरकार और सभी राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत से कहा कि वह वकील अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका का जवाब देने के लिए हलफनामा दायर करना चाहते हैं।
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Solicitor General Tushar Mehta, told the SC that the Union of India and all state govts are taking all necessary steps to mitigate the situation. He submitted to the SC that he wanted to file an affidavit while replying to the petition filed by the lawyer Alakh Alok Srivastava. https://twitter.com/ANI/status/1244518534123642881 …
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The bench headed by CJI, SA Bobde, told petitioner Advocate Alakh Alok Srivastava, that we'll deal with everything, but not with what the Centre is already doing. CJI said, first we want to go through the govt's affidavit, which it has to file, then we may hear it on Wednesday.
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता अलख आलोक श्रीवास्तव से कहा कि हम सब कुछ से निपट सकते हैं लेकिन केंद्र जो पहले से ही कर रहा है, उससे नहीं। सीजेआई ने कहा कि पहले हम सरकार के हलफनामे को देखना चाहते हैं। जिसे उन्हें दाखिल करना है फिर हम इसपर बुधवार को सुनवाई करेंगे।


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