पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला 6 महीने से अधिक समय बाद होंगे रिहा

श्रीनगर, शुक्रवार, 13 मार्च 2020। राज्य सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को छह महीने से अधिक समय की हिरासत के बाद अब रिहा किया जाएगा। इसके फैसले के बाद जम्मू में नेशनल कांफ्रेंस के नेता दविंदर राणा ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) लागू करना गलत फैसला था। मैं इसे रद्द करने के फैसले का स्वागत करता हूं। अन्य सभी राजनीतिक बंदियों को भी रिहा किया जाना चाहिए ताकि जम्मू और कश्मीर की आवाज हर जगह पहुंच सके।
राज्य सरकार ने आज नजरबंदी खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद यानी 5 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। इसके बाद 15 सितंबर से उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। करीब 6 महीने बाद सरकार ने उनकी नजरबंदी को खत्म किया है और वे अभी भी हाउस अरेस्ट हैं।
आपको बताते जाए कि फारूक अब्दुल्ला को 5 अगस्त से हाउस अरेस्ट में रखा गया था, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ पिछले साल 15 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें तीन महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया, तीन महीने की मियाद 15 दिसंबर को खत्म होने वाली थी, उससे दो दिन पहले यानी 13 दिसंबर को उनकी नजरबंदी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। अब फारुक की नजरबंदी को खत्म करने का निर्णय किया गया है।


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